
शाजापुर।एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिस पर पुलिस द्वारा पहचान कर मामले की जांच की. जांच में तथ्य जुटाए गए, इसके बाद पता चला कि दामाद ने ही ससुर की हत्या की थी. रूपयों के लेनदेन को लेकर दोनों में मनमुटाव चल रहा था. मामले में न्यायालय श्रीमान षष्ठम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर द्वारा आरोपी राहुल पिता गोपाल बंजारा उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम आला उमरोद थाना कोतवाली शाजापुर को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास और 2000 रूपये अर्थदण्ड भादवि की धारा 201 में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रूपये अर्थदण्ड सहयोगी आरोपी अंतर सिंह बंजारा पिता पिता गब्बा जी बंजारा उम्र 34 वर्ष निवासी आला उमरोद थाना कोतवाली शाजापुर को धारा 302 में आजीवन कारावास और 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश सोलंकी जिला शाजापुर ने बताया कि 9 अप्रैल 2022 को पुलिस थाना सुनेरा पर सुबह प्रकाश मेवाड़ा पिता मांगीलाल निवासी पिलियाखाल जंगल ग्राम उकावता द्वारा जरिये मोबाईल के 7.30 से 8 बजे के मध्य सूचनाकर्ता माध्यम से सूचना दी थी कि एबी रोड बाईपास पिलियाखाल रोड के नीचे दरगाह जाने वाले रास्ते पर सरकारी पडत की भूमि पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है जिसके सिर में से और कान में से खून निकल रहा है वह व्यक्ति मर चुका है, मृतक व्यक्ति कौन है मैं नहीं जानता.
मोबाईल लोकेशन से जुड़ी मामले की कडिय़ा…
मृतक का भाई विक्रम ने बताया था कि उसका भाई रमेश 8 अप्रैल 2022 को घर से सुबह 10 बजे बस में बैठकर सारंगपुर में होटल पर काम करने के लिए निकला था. मृतक के भाई विक्रम ने यह भी बताया था कि उसके भाई रमेश एवं रमेश का दामाद राहुल बंजारा निवासी आलाउमरोद के मध्य पैसे के लेनदेन की बात को लेकर मनमुटाव रहता था. पुलिस ने मृतक रमेश का मोबाईल नंबर परिजन से लेकर एवं आरोपीगण के मोबाईल नंबर की सीडीआर जिला सायबर सेल शाजापुर से प्राप्त कर जिसमें मृतक एवं आरोपीगण के मध्य कई बार मोबाईल जरिये संपर्क होना ज्ञात हुआ. पुलिस ने विवेचना के दौरान मोबाईल लोकेशन एवं परिस्थितिजन्य के आधार पर पाया कि आरोपीगण एवं मृतक रमेश सारंगपुर में एक साथ मिले थे तथा आरोपीगण मृतक रमेश को सारंगपुर से उकावता बाईपास पीलियाखाल के जंगल में लाकर रमेश के सिर में पत्थर मारकर हत्या कर दी. आरोपी राहुल ने अपने साथी अंतरसिंह की मदद से ससुर की हत्या की. पुलिस द्वारा संपूर्ण अनुसंधान पश्चात आरोपीगण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया. न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण को दण्डित किया. प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी रमेश सोलंकी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई.
थाना प्रभारी मनीष दुबे ने जोड़ी कड़ी से कड़ी
सूचना पर से पुलिस थाना सुनेरा से निरीक्षक मनीष दुबे मय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मौके पर मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया. घटना स्थल पर मृतक व्यक्ति के पास में आधार कार्ड के 11 टुकड़े पडे पाए. आधार कार्ड के टुकडों को कागज पर चस्पा कर देखने पर जिसमें रमेश चंद्र पिता शोभाराम बंजारा निवासी अर्जी नगर कालीसिंध जिला शाजापुर का पता ज्ञात होने पर मृतक व्यक्ति का फोटो, नाम, पता मोबाईल से खीचकर मीडिया सोशल ग्रुप में डालने पर मृतक के परिजन घटना स्थल पर उपस्थित हुए. मृतक की शव की पहचान मृतक का भाई विक्रम ने उसके भाई रमेशचंद्र के रूप में की है.
