भाजपा युवा नेता पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को 10 वर्ष का कारावास

मंडला ।जिला मंडला की अपर सत्र न्यायालय निवास ने भाजपा युवा नेता पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने शुक्रवार 26 सितम्बर 2025 को बीजाडांडी के युवा भाजपा नेता विकास यादव पर हत्या के इरादे से हमला करने के मामले में आरोपी जावेद उर्फ कबरेदी, शबाना आज़मी, यासमीन, आरिफ, आसिफ उर्फ आयू, असरफ उर्फ कंजा सभी निवासी खुटपाड़ा, थाना बीजाडांडी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 43 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

15 एवं 16 सितम्बर 2022 की दरम्यानी रात को विकास यादव अपने खुटपाड़ा स्थित दुकान के पीछे बने कमरे में सो रहा था। रात लगभग 12 बजकर 10 मिनट पर आरोपी जावेद और उसकी तीन महिला साथी घर की सीमेंट शीट की छत तोड़कर अंदर घुसे और धारदार हथियार से विकास पर हमला कर दिया। इस हमले में विकास की गर्दन पर गंभीर चोट आई। हमले के बाद विकास किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। रास्ते में आरोपी जावेद की पत्नी शबाना, यासमीन और अन्य साथी असरफ ने रास्ता रोककर लाठी-डंडों से मारपीट की। गंभीर रूप से घायल विकास ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला कायम किया।

अपर सत्र न्यायालय निवास ने प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन की दलीलों पर विचार करते हुए सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 148 में 1 वर्ष, धारा 450 एवं 458 में 5-5 वर्ष और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी) के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 43,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस अधीक्षक मंडला ने इस मामले को गंभीर व सनसनीखेज प्रकरण के रूप में दर्ज कर विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में पेश किया। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास, श्रीमती उज्ज्वला उइके ने सफल पैरवी करते हुए दोष सिद्ध कराया ।

यह निर्णय न केवल कानून व्यवस्था की सख्ती को दर्शाता है, बल्कि समाज में असामाजिक तत्वों के लिए चेतावनी भी है कि अपराध करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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