
नरसिंहपुर। न्यायालय, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती संतोषी वासनिक के न्यायालय द्वारा नाबालिग की लज्जा भंग करने के प्रकरण में आरोपी राहुल कौरव आ. रोशन कौरव आयु 30 वर्ष, निवासी – ग्राम घघरोला, चौकी सिहोरा, थाना गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर म.प्र. को दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा – 7/8 व 11(iii)/12 में क्रमश: 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- 500/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
