बुरहानपुर। थाना शाहपुर के वर्ष 2024 के प्रकरण में छेड़छाड़ ,जोर जबरदस्ती करने वाले आरोपी को जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया। घटना दिनांक 01/12/24 को आरोपी मुकेश पिता मधुकर महाजन निवासी वार्ड क्रमांक 6 ग्राम कोदरी थाना शाहपुर ए द्वारा फरियादिया के साथ घर में घुसकर जोर जबरदस्ती कर छेड़छाड़ की थी। जिस पर आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना शाहपुर जिला बुरहानपुर में अपराध क्रमांक 759/2024 अंतर्गत धारा 74,75; 1,प,115; 2, 351 ;3, बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध में विवेचना उपरांत दिनांक 15/04/2025 को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। उक्त अपराध में
आरोपी :- मुकेश पिता मधुकर महाजन उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 6 ग्राम कोदरी थाना शाहपुर जिला बुरहानपुर को न्यायालय द्वारा 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थ दंड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण की विवेचना ’सहायक उप निरीक्षक महेंद्र पाटीदार’ द्वारा की गई थी। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्याम देशमुख द्वारा की गई थी।
