जबलपुर: हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने पूर्व आदेश की नाफरमानी पर पुलिस अधीक्षक छतरपुर को अवमानना नोटिस जारी किया है। अवमानना याचिकाकर्ता छतरपुर निवासी ओंकार पटेल की ओर से अधिवक्ता शंभूदयाल गुप्ता व कपिल गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने दाईराम पटेल से एक मकान क्रय किया था। जिस पर कब्जा लेकर निवास करने लगा।
इसी दौरान थाना प्रभारी कमल सिंह ठाकुर और एएसआई किशोरीलाल पहुंचे और ताला तुड़वाकर सीतादेवी और गीतादेवी का रातों-रात कब्जा करवा दिया। विरोध करने पर याचिकाकर्ता के साथ अभद्रता की गई। लिहाजा, याचिकाकर्ता ने पुलिसअधीक्षक सहित अन्य से शिकायत की। जब कार्रवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट चला आया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद पुलिस अधीक्षक को 60 दिन के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसीलिए अवमानना याचिका दायर की गई है।
