लोक अदालत में बिजली कंपनी के 13233 प्रकरण निराकृत, 3.92 करोड़ की दी छूट

जबलपुर। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी कंपनी को इस वर्ष की तीसरी लोक अदालत में प्रकरण निराकृत में आशातीत सफलता मिली है। लोक अदालत में बिजली वितरण कंपनी के 13233 प्रकरण निराकृत हुए हैं, 10826 से ज्यादा उपभोक्ताओं, बिजली उपयोगकर्ताओं को 3.92 करोड़ रू की छूट नियमानुसार, पात्रता अनुसार प्रदान की गई है । बिजली कंपनी को 13 करोड़ 22 लाख रुपए से ज्यादा का राजस्व मिला है।

लोक अदालत को प्रभावी बनाने के लिए कंपनी क्षेत्र के 24 जिलों में हजारों नोटिस जारी कर समझौते के लिए उपभोक्ता, उपयोगकर्ता को तैयार कर ऊर्जा विभाग के आदेशानुसार छूट प्रदान करने की प्रभावी तैयारी की गई थी। मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी प्रबंध निदेशक के मार्गदर्शन में कंपनी क्षेत्र के सभी 24 जिलों में लोक अदालत के लिए 2 हजार से ज्यादा कार्मिकों ने अधिक से अधिक प्रकरण समाधान हेतु सेवाएं दी। इस लोक अदालत में 10 लाख रूपए तक के सिविल दायित्व के प्रकरणों में समझौते की सीमा निर्धारित थी। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, धारा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों का समझौता किया गया। प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट, लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई। धारा 126 के प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं विलंब होने पर ब्याज में सौ प्रतिशत की छूट देय थी। कार्मिकों को लोक अदालत में रिकॉर्ड राजस्व संग्रहण पर बधाई दी गई

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