पास्को एवं बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

रीवा।पास्को एवं बलात्कार के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा के साथ अर्थदण्ड से दंडित किया है.

न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रीवा श्रीमती पद्मा जाटवने विशेष सत्र प्र. क्र. 79/ 2023 में आरोपी जागिर अली निवासी बाबा होटल के पीछे अमहिया को अलग अलग धाराओं में आजीवन-आजीवन कारावास की सजा के साथ अर्थदण्ड से दण्डित किया है. अभियोजन कहानी मुताविक घटना दिनांक की रात्रि 10 बजे के लगभग अभियोक्ती उम्र 15 वर्ष मंदिर से घर आ रही थी जिसे रास्ते में आरोपी ने रोका था और सूनसान खण्डहरनुमा घर में ले जाकर बलात्कार किया था. अभियोक्ती की शिकायत पर थाना अमहिया पुलिस ने अभियुक्त जागिर अली के विरुद्ध अपराध क्र.502/2023 अन्तर्गत धारा 376 भादवि, 3/4 पास्को एक्ट व 3 (ए) (भी-भी) (1) व 3 (2) (2) एस. सी. एस. टी. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया था एवं विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था. न्यायालय ने सभी साक्षियों को परीक्षित किया एवं सभी साक्षियों ने अपने साक्ष्य में घटना का समर्थन किया जिसके आधार पर न्यायालय ने पाया कि अभियोजन कहानी को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है तथा न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास सहित अर्थदण्ड से दण्डित किया है.

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