बाईक चुराने वाले को एक साल की सजा, दो हजार का जुर्माना

जबलपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री निर्मला पटेल की अदालत ने मोटर साइकिल चोरी करने के आरोपी दीपक कश्यप को एक साल की सजा व दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत को एडीपीओ सिंचन कंसाना ने बताया कि 17 जून 2024 को फरियादी की मोटर साइकिल एमपी 20 एमबी-2857 को उनके घर के सामने से चोरी हो गई थी। बेलबाग पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी दीपक कश्यप को हिरासत में लेकर उसके पास से चुराई हुई मोटर साइकिल बरामद की थी। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया।

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Sat Sep 13 , 2025
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