
आलीराजपुर। जोबट विधायक श्रीमती सेना महेश पटेल और आदिवासी विकास परिषद के उपाध्यक्ष महेश पटेल के पुत्र पुष्पराज पटेल को न्यायालय ने बहुचर्चित मामले में निर्दोष करार दिया। कोर्ट ने कहा कि धारा 307 व 109 (बीएनएस) लागू नहीं होती, फरियादी को गंभीर चोट नहीं आई, न कोई हथियार प्रयोग हुआ, न ही मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध है। पुलिस डायरी से अपराध सिद्ध नहीं होता।
निर्णय के बाद दंपति ने प्रेस वार्ता कर कहा कि यह मुकदमा राजनीतिक षड्यंत्र और पुलिस की मनगढ़ंत कार्यवाही का परिणाम था। महेश पटेल ने तत्कालीन अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव में हत्या का केस दर्ज करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का दावा करने की घोषणा की। विधायक ने कहा कि सरकार विपक्ष को दबाने पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। दंपति ने दोहराया कि सत्य परेशान हो सकता है, पर पराजित नहीं होगा और वे जनता की सेवा से पीछे नहीं हटेंगे।
