हाईकोर्ट ने सतना कलेक्टर को दिये निर्देश
जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शिकायत नब्बें दिन के भीतर दूर करने के निर्देश दिये है। एकलपीठ ने सतना कलेक्टर को उक्त निर्देश देते हुए मामले का निराकरण कर दिया गया।याचिकाकर्ता सतना निवासी हरिप्रसाद कुशवाहा की ओर से अधिवक्ता शंभूदयाल गुप्ता व कपिल गुप्ता ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि सतना जिले की रामपुर बघेलाल तहसील अंतर्गत ग्राम नेमुआ का निवासी है। वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करता है। जिस कारण उसने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवेदन किया। उसका नाम पात्रता सूची में 16 वें नंबर पर आया। इसके बावजूद ग्राम रोजगार सहायक व सरपंच ने अडंग़ा लगाकर लाभ से वंचित करा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वे दोनों रंजिश रखते हैं। जब मौका मिलता है दोनों याचिकाकर्ता को अपमानित करने का प्रयास करते हैं।
उसके लाभ के रास्ते में बाधा खड़ी करते हैं। यहां तक कि खुली चुनौती तक दे चुके हैंं, इसकी शिकायत की गई। लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जिस कारण हाईकोर्ट की शरण ली गई। ऐसा इसलिए भी क्योंकि याचिकाकर्ता से नीचे क्रमांक पर आने वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल गया है। लेकिन याचिकाकर्ता की पात्रता दरकिनार कर दी गई। इससे स्पष्ट है कि ग्राम रोजगार सहायक व सरपंच हाथ धोकर पीछे पड़े हैं, जिस कारण वह शासकीय योजना से वंचित हो रहा है।
