जबलपुर: अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण के संबंध में एक समन्वय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने शुक्रवार को महाधिवक्ता को पत्र भेजकर प्रदेश में 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर तत्काल नियुक्ति देने की मांग की है। दरअसल, पिछले दिनों सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महाधिवक्ता को उक्त वर्ग के वकीलों के साथ बैठक करके मुद्दे का हल निकालने कहा था।
इसी संदर्भ में गुरूवार को दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन में बैठक संपन्न हुई। बैठक में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने ओबीसी वर्ग के अधिवक्ताओं को लिखित अभिमत देने कहा था। उसी संदर्भ में यह पत्र भेजा गया। वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पत्र का हवाला देते हुए बताया कि पूर्व में सरकार ने पुलिस भर्ती, सब इंजीनियर, जेल गार्ड आदि कुछ भर्तियों में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया है। चूंकि ओबीसी आरक्षण अधिनियम पर किसी अदालत ने स्थगन नहीं दिया है, इसलिए 27 फीसदी आरक्षण देने में कोई बाधा नहीं है।
