
छिंदवाड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर सचिन जैन ने थाना लोधीखेड़ा के एक प्रकरण में आरोपी संतोष जयसवाल (53), निवासी पिपलानारायणवार को धारा 332 भादवि के तहत 6 माह के कठोर कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया. 25 अक्टूबर 2019 को चौकी पिपलानारायणवार में आरक्षक भूपेंद्र प्रताप के साथ आरोपी ने गाली-गलौच कर कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारा था. शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर मामला दर्ज हुआ. एस.एस.आई. बलीराम धुर्वे ने विवेचना की और सशक्त पैरवी सौरभ सिंह ठाकुर द्वारा की गई.
