आरक्षक के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को हुआ 6 माह का कारावास

छिंदवाड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर सचिन जैन ने थाना लोधीखेड़ा के एक प्रकरण में आरोपी संतोष जयसवाल (53), निवासी पिपलानारायणवार को धारा 332 भादवि के तहत 6 माह के कठोर कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया. 25 अक्टूबर 2019 को चौकी पिपलानारायणवार में आरक्षक भूपेंद्र प्रताप के साथ आरोपी ने गाली-गलौच कर कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारा था. शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर मामला दर्ज हुआ. एस.एस.आई. बलीराम धुर्वे ने विवेचना की और सशक्त पैरवी सौरभ सिंह ठाकुर द्वारा की गई.

Next Post

ई-ऑफिस प्रणाली: न फाइल पेंडिंग होगी, न होगी गुम, होगा त्वरित निराकरण

Thu Aug 7 , 2025
शाजापुर।कम से कम कागज का उपयोग हो. साथ ही प्रशासनिक आदेश में पारदर्शिता रहे. नोटशीट के न गुम होने का डर, न नोटशीट में कांट-छांट का भय. शाजापुर जिले में लगभग हर विभाग में ई-ऑफिस का नवाचार शुरू हुआ है. अभी तक 1700 फाइलें कलेक्टोरेट को ई-ऑफिस के तहत विभिन्न […]

You May Like