
विदिशा। जिला कलेक्टर द्वारा 1 सितम्बर 2025 को जारी आदेश के तहत सभी विद्यालय एवं महाविद्यालय संचालकों को निर्देशित किया गया था कि छात्रों को लाने-ले जाने वाले वाहन चालकों, क्लीनरों और अन्य सहायक स्टाफ का थाना स्तर पर चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए। इस आदेश का पालन न करने पर विदिशा पुलिस ने दो स्कूल संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे एवं एसडीओपी गंजबासौदा सुश्री शिखा भलावी के मार्गदर्शन में थाना बासौदा शहर और थाना हैदरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की। सेंट जोसेफ कान्वेंट स्कूल, गंजबासौदा के संचालक एंथनी जोन के खिलाफ आदेश की अवहेलना पर थाना गंजबासौदा शहर में अपराध क्रमांक 642/2025, धारा 223(ख) BNS के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
सुप्रीम कॉन्वेंट स्कूल, बागरोद में 01 जनवरी 2025 को स्कूल वैन पलटने की घटना में यह पाया गया कि चालक सोनू लोधी का चरित्र सत्यापन नहीं कराया गया था। इसके बाद संचालक आदित्य वाजपेयी के खिलाफ थाना हैदरगढ़ में अपराध क्रमांक 88/25, धारा 223(ख) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया।
विदिशा पुलिस ने सभी स्कूल संचालकों से अपील की है कि वाहन चालकों, क्लीनरों और अन्य सहायक स्टाफ का चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं, अन्यथा लापरवाही पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
