ग्वालियर: आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई, 2025 थी जिसे आयकर विभाग द्वारा बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया है। इस कारण लोगों को 15 सितंबर से पहले आईटीआर फाइल कर लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो नोटिस आ सकता है। एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 30 सितंबर तक यूनिफाइड पेंशन योजना को चुनना होगा।
इसे चुनने के लिए पहले 30 जून का समय तय किया गया था। हालांकि, इसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। एसबीआई ने चुनिंदा कार्ड के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। ये बदलाव 1 सितंबर से लागू हो गए हैं। इस नियम के अंतर्गत कुछ कार्ड्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियमों में संसोधन किया गया है। वे लोग जिनके पास ये कार्ड हैं वे डिजिटल गेमिंग और सरकारी वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन से जुड़े खर्चों पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं कमा सकेंगे।
