
खंडवा । 6 साल पहले नवदुर्गा उत्सव में गरबा डांस के दौरान युवकों के विवाद ने चाकू बाजी और पत्थर बाजी से गंभीर रूप ले लिया था। इस मामले में अब अदालत से निर्णय आया है। चाकू से मारपीट करने वाले आरोपीगण को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वैशाली चौरसिया की न्यायालय ने आरोपी विकास उर्फ विक्की पिता विजय, 25 वर्ष, सर्वोदय कॉलोनी खण्डवा व गौरव पिता राकेश पाठक, 25 वर्ष, निवासी वारको सिटी भण्डारिया रोड खण्डवा को आरोपी विकास को धारा 323 सहपठित धारा 34 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 324 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं आरोपी गौरव को धारा धारा 323 सपठित धारा 34 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना 5 अक्टूबर.2019 की है । फरियादी उस रात करीब 10 बजे अवस्थी चौराहा से गरबा देखकर घर जा रहा था, तो गौरव को धक्का लग गया, तो गौरव नाम मामूली विरोध किया। इसके बाद फरियादी अपने घर आ गया। रात लगभग 12 बजे विक्की व गौरव पाठक फरियादी के घर के सामने आए और फरियादी को घर के बाहर बुलाया और उसके साथ मारपीट की। जब फरियादी चिल्लाया, तो उसके पिता अंदर से दौडकर बाहर आए और बीच-बचाव करने लगे और उसने ने गौरव को पकड लिया तो अभियुक्त विक्की ने फरियादी के पिता को पीठ पर कमर के पास चाकू मारा। गौरव पाठक ने पत्थर से बाई आंख के पास मारा, जिससे चोट लगी और खून निकलने लगा। फरियादी के पिता चिल्लाए तो आवाज सुनकर फरियादी की मां और बहन आए और बीच-बचाव किया था। पुलिस ने अदालत में पूरी कार्रवाई सबूत सहित पेश की जिसके बाद यह निर्णय आया।
