
पन्ना। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि बी.एस.सी. तृतीय वर्ष की छात्रा ने कोतवाली पन्ना में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी घनश्याम रजक उसे ऑटो से कॉलेज लाने-ले जाने के दौरान परेशान करने लगा। बाद में उसने पीड़िता का नंबर अपने साथी मनु उर्फ मान अली और एक नाबालिग को दे दिया। आरोपियों ने छात्रा को धमकाकर जंगल ले जाकर दुष्कर्म किया और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। विचारण उपरांत सत्र न्यायाधीश, पन्ना ने आरोपी मान अली को धारा 376डी भादंसं में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000 रुपए जुर्माना तथा धारा 66ई आईटी एक्ट में 2 वर्ष का कारावास व 50,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। वहीं आरोपी घनश्याम रजक को धारा 376(1) भादंसं में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया।
