सड़क पर या खुले में फैंका कचरा तो भरना होगा जुर्माना  

बुधनी/शाहगंज।शहर की सड़कों, चौराहों सार्वजनिक स्थलों पर अगर किसी ने कचरा डाल कर गंदगी फैलाई तो नपा परिषद ऐसे व्यक्ति से जुर्माना वसूल करेगी.

नप ने शहर को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए रहवासी मकानों, प्रतिष्ठानों, होटलों, फल-सब्जी के व्यापारियों से कचरे को निर्धारित कचरा पात्र में डालने का आग्रह किया है. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना देना पड़ेगा. जुर्माने के लिए शाहगंज नप ने बोर्ड लगाकर सूचना दी है. अब उन लोगों पर नजर रहेगी जो सड़क या खाली प्लॉट में कचरा फेंक देते हैं.

नप द्वारा अब सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ स त नियम लागू किए गए हैं और उल्लंघन करने वालों पर 1 हजार रुपए या उससे अधिक तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगेगा. नगर परिषद ने आदेश जारी किया है कि शहरवासी सिर्फ कचरा गाड़ी में ही कचरा डालें. यह कचरा संग्रहण गाड़ी सभी वार्डों में नियमित रूप से सुबह व शाम के वक्त कचरा संग्रहण के लिए आती है. नगर परिषद की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे कचरा संग्रहण गाड़ी के तय समय का पालन करें और कचरा वहीं डालें. इस संबंध में सीएमओ रामानुज मिश्राने बताया कि यह नियम शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लागू किया गया है. सड़क पर कचरा फेंकने से स्वच्छता भी बाधित होती है.

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