जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने पूर्व में दिये गये आदेश का पालन न होने के मामले को सख्ती से लिया। जस्टिस डीडी बसंल की एकलपीठ ने मामले में मंडला कलेक्टर सोमेश मिश्रा को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।यह अवमानना का मामला मंडला निवासी मुकेश श्रीवास की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने पक्ष रखा।
जिन्होंने बताया कि सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मंडला द्वारा 5 मार्च 2028 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पौड़ी लिंगा विकासखंड मंडला जिला मंडला में प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय कक्ष निर्माण हेतु राशि 25, 61, 488 रूपये प्राचार्य शासकीय उच्च माध्यमिक शाला पौड़ी लिंक के शासकीय बैंक खाता में राशि जमा कराई गई थी, जिसका आचरण भी कर लिया गया था। लेकिन न तो लैब का निर्माण हुआ और न ही भवन का।
जिस पर संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी गई,उसके उपरांत हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। जिस पर सीजे की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने मंडला कलेक्टर को चार सप्ताह में जांच कर याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे, साथ ही कहा था कि यदि आवेदक जांच से संतुष्ट नहीं होता है तो वह पुनः: याचिका दायर करने स्वतंत्र है। आवेदन की ओर से कहा गया कि आदेश के बावजूद भी कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार की जांच नहीं की गई, जो कि न्यायालय की अवमानना है।
