इंदौर: खजराना थाना क्षेत्र में पुलिस ने रेस्टोरेंट और हॉस्टल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों की जानकारी न देने पर FIR दर्ज की है। पुलिस ने यह कदम शहर में अपराध नियंत्रण और किरायेदारों तथा कर्मचारियों की सटीक जानकारी सुनिश्चित करने के लिए उठाया है।शहर में अपराध नियंत्रण और कर्मचारियों व किरायेदारों की जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करने के निर्देश पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के तहत खजराना थाना प्रभारी मनोज सिंह सेंधव ने विशेष टीम गठित कर लगातार रेस्टोरेंट, होटल और हॉस्टल संचालकों की जांच शुरू की। 22 अगस्त को की गई कार्रवाई में खजराना थाना क्षेत्र के चव रेस्टोरेंट संचालक अमेय मुद्रे और उनके मैनेजर कुलदीप श्रीवास्तव ने अपने कर्मचारियों चंदन जहानिया, दुर्गेश बडोले और ग्यारसीलाल की जानकारी थाना में दर्ज नहीं करवाई।
पुलिस ने इसे आदेशों की अवहेलना माना और धारा 223 बीएनएस के तहत FIR क्रमांक 670/25 दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। इस कार्रवाई में निरीक्षक मनोज सिंह सेंधव, उप निरीक्षक संदीप पटेल और आरक्षक प्रदीप सूर्यवंशी, भागवत व रत्नेश की सक्रिय भूमिका रही। पुलिस ने बताया कि आगे भी ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और शहर में अपराध नियंत्रण व पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
