बीसीसीआई सितंबर में होने वाले चुनाव को राष्ट्रीय खेल प्रशासन कानून के नियमों के मुताबिक कराए। खेल मंत्रालय के दायरे में बीसीसीआई जल्द ही आने वाला है।
बीसीसीआई का आगामी चुनाव सितंबर में होने वाला है। खेल मंत्रालय चाहता है कि बीसीसीआई अपने सितंबर में होने वाले चुनाव को राष्ट्रीय खेल प्रशासन कानून के नियमों के मुताबिक कराए। अगर उस समय तक इस नए कानून के नियमों की अधिसूचना जारी नहीं होती है, तो चुनाव लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुसार कराए जा सकते हैं, जिन्हें पहले उच्चतम न्यायालय ने मंजूरी दी थी।
खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि वैसे तो चुनाव अधिनियम के अनुसार ही कराये जाने चाहिये लेकिन अगर तब तक इसके नियमों की अधिसूचना जारी नहीं होती है तो वे लोढा समिति की सिफारिशों के तहत भी करा सकते हैं। एक बार नियमों की अधिसूचना जारी होने पर बीसीसीआई समेत सभी राष्ट्रीय महासंघों को इसके अनुसार चुनाव कराने होंगे।
