
सीतामऊ/मंदसौर। अपर सत्र न्यायाधीश मुनेन्द्र सिंह वर्मा की अदालत ने ड्रायवर अनिल की हत्या कर कार लूटने वाले तीन आरोपियों राहुलसिंह राजपूत, पंकज टेलर और विशाल सूर्यवंशी को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। 11 जनवरी 2021 को आरोपियों ने किराये की कार मंगवाकर हथौड़ी से हत्या की थी। पुलिस ने कार समेत उन्हें राजस्थान सीमा से गिरफ्तार किया। प्रकरण की विवेचना अमित सोनी व कपिल सौराष्ट्री ने की और अभियोजन विजय पाटीदार सहित टीम ने संचालित किया।
