शाजापुर:शुजालपुर अनुभाग अंतर्गत कालापीपल में अवैध कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई के दौरान एसडीएम अर्चना कुमारी ने बिना अधिकार के एफआईआर दर्ज करा दी थी। इस आदेश के खिलाफ कॉलोनाइजरों ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जस्टिस प्रणव वर्मा ने सुनवाई करते हुए माना कि मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 सी के तहत एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार केवल कलेक्टर को है, एसडीएम को नहीं.
अदालत ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई 2025 को एसडीएम का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर था. इस आधार पर याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज एफआईआर निरस्त कर दी गई. गौरतलब है कि जुलाई में एसडीएम ने दो कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज कराई थी, जबकि शेष पर जुर्माना लगाया था. मुख्यमंत्री को की गई शिकायत में एसडीएम को क्लीन चिट मिल चुकी है, पर ईओडब्ल्यू में मामला अब भी लंबित है.
