हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की अपील

जबलपुर: हत्या के आरोप में दो आरोपियों को ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। इसके अलावा एक अभियुक्त ने हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किये जाने के चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस ए के सिंह की युगलपीठ ने दोनों अपील की सुनवाई संयुक्त रूप से करते हुए सरकार की अपील खारिज कर दी। युगलपीठ ने अभियुक्त की अपील को स्वीकार करते हुए उसे हत्या के आरोप में दोषमुक्त कर दिया।

अभियोजन के अनुसार जबलपुर निवासी अपीलकर्ता प्रमोद कुशवाहा, राजा कुशवाहा, सौरभ सेन तथा विनय सेंगर आधारताल रिछाई स्थित पारले-जी डिपो में काम करते थे। चार व्यक्ति 10 व 11 अगस्त 2018 की रात को डिपो से पारले-जी के कार्टून चुराकर ले जा रहे थे। रास्ते में विनय सेंगर गन्ने के खेत में फंस गया और उसे करंट लग गया। करंट लगने के कारण विनय बेहोश हो गया था। सभी साथी मोटर साइकिल से उसे ले गये और पनागर थानान्तर्गत पुल से नहर में फेंक दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार युवक की मौत डूबने से हुई थी। ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई के बाद राजा कुशवाह तथा सौरभ सेन को दोषमुक्त कर दिया था और परिस्थिति जनक साक्ष्यों के आधार पर प्रमोद कुशवाह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था।

युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि 10 अगस्त की रात को बबलू को फोन कर प्रमोद ने बुलाया था। इस संबंध में गवाह में बयान दर्ज कराया है परंतु अभियोजन के द्वारा सीडीआर व टावर लोकेशन प्रस्तुत नही की गयी। जिससे दोनों के बीच फोन पर बात करने स्पष्ट हो सके। इसके अलावा पोस्टमार्टम के अनुसार मृत्यु डूबने के कारण हुई है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 35 साल थी।

मृत्यु बब्लू की उम्र 22 साल थी और युवक तथा व्यक्ति की उम्र में अंतर होता है। बबलू के पिता ने उसके लापता होने की रिपोर्ट 13 अगस्त 2018 को दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट दर्ज करवाने के दौरान उसने यह नहीं बताया था कि अंतिम बार युवक को अभियुक्त साथियों के साथ देखा गया था। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ी पूरी नहीं होने के कारण सजा के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार करते हुए युगलपीठ ने आजीवन कारावास की सजा को निरस्त कर दिया। युगलपीठ ने दोषमुक्ति के खिलाफ दायर सरकार की अपील को खारिज कर दिया।

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