इंदौर: आपराधिक गतिविधियों में लिप्त एक शातिर बदमाश पर पुलिस आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला बदर का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत आरोपी को इंदौर (शहरी व देहात) के साथ ही आसपास के सीमावर्ती जिलों से भी छह माह के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
आरोपी लवीन उर्फ भूपेन (40) पिता राजेन्द्र सांवलकर निवासी जवाहर नगर, देवास, हाल मुकाम साईं छत्र अपार्टमेंट, थाना राजेन्द्र नगर, आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त पाया गया था। इसी आधार पर उसके खिलाफ मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्रवाई की गई। थाना राजेन्द्र नगर पुलिस टीम ने क्षेत्र में लाउडस्पीकर से मुनादी कर आरोपी व परिजनों को आदेश की जानकारी दी और पालन के लिए पाबंद किया।
