जबलपुर: गोहलपुर थाना क्षेत्र में प्रापर्टी विवाद को लेकर अपने चचेरे भाई के सिर में गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी राजाराम उर्फ रज्जू कुशवाहा को अदालत ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश संजोग सिंह बाघेला की अदालत ने आरोपी राजाराम को आजीवन कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बबिता कुल्हारा नागदेव ने पक्ष रखा।
जिन्होंने बताया कि भरत उर्फ भारत कुशवाहा प्रापर्टी का काम करता था। 1 नवंबर 2019 की सुबह जब तेजीलाल कुशवाहा अपने छोटे भाई भरत उर्फ भारत का पुश्तैनी मकान के बाहर इंतजार कर रहा था, उसी समय भरत अपने दोस्त राकेश द्विवेदी व शाहिद के साथ पहुंचा और उनसे बाते करने लगा। तभी मृतक भरत के बड़े पिता का लडक़ राजाराम कुशवाहा पीछे से पहुंचा और भरत के सिर पर गोली दाग दी, जिससे भरत वहीं खून से लथपथ होकर गिर गया।
जिसे तत्काल ही उसका भाई तेजीलाल और उसके दोनों दोस्त राकेश व शाहिद निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने भरत उर्फ भारत कुशवाहा को मृत घोषित कर दिया। उक्त मामले में गोहलपुर पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। विचारण दौरान पेश किये गये साक्ष्य व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी राजाराम कुशवाहा को आजीवन कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
