नई दिल्ली, (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर सख्त टिप्पणियां करते हुए कहा कि वह कानून की धज्जियां उड़ाने वालों की तरह काम नहीं कर सकता। उसका आचरण कानून के दायरे में होना चाहिए।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति उज्ज्ल भुयान और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम और अन्य द्वारा दायर कई पुनर्विचार याचिकाओं की विचारणीयता पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां कीं।
ईडी कानून की धज्जियां उड़ाने वालों की तरह काम नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
