नयी दिल्ली, 07 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को निर्देश दिया कि विदेश यात्रा की पूर्व शर्त के तौर पर सांसद कार्ति पी चिदंबरम की ओर से जमा की गई एक करोड़ रुपये की राशि ब्याज सहित उन्हें एक सप्ताह में लौटा दी जाए।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति उज्ज्ल भुयान और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने उनकी 2023 की अर्जी स्वीकार करते हुए अदालत के सेक्रेटरी जनरल को यह आदेश दिया।
पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई एक करोड़ रुपये की राशि उस पर अर्जित ब्याज के साथ एक सप्ताह में जारी करने का निर्देश दिया जाता है।”
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र सांसद कार्ति पर एयरसेल-मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धनशोधन के आरोपियों में शामिल हैं। जमानत के दौरान उन्होंने 2022 में विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। शीर्ष अदालत ने इसके लिए अन्य शर्तों के अलावा एक करोड रुपए जमा करने की शर्त लगाई थी। उन्होंने इसका पालन करते हुए विदेश यात्रा की और वहां से लौट के बाद अपना पासपोर्ट फिर जमा कर दिया था।
उन्होंने न्यायालय के 2022 के आदेश का अनु

