
दमोह। षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश अनुराग सिंह कुशवाह की अदालत ने हत्या के मामले में पांच आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. नरसिंहगढ़ के लखन रजक (23), महेश रजक (25), अभिषेक शर्मा, प्रशांत ठाकुर (24) और दिनेश उर्फ दिन्नू साहू (26) को धारा 302/34 भादंसं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. प्रशांत और दिन्नू को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए में 3 वर्ष और धारा 27(1) में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000-2000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया. मामला 23 फरवरी 2021 का है, जब तीन नकाबपोश हमलावरों ने एक व्यक्ति को उसके घर के बाहर गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी. पुलिस ने मृतक की बेटी के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर मामला दर्ज कर विवेचना की. अभियोजन की ओर से कैलाश चंद्र पटैल और हेमंत कुमार पांडे ने पैरवी की. कोर्ट ने सबूतों और तर्कों के आधार पर आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई.
