एनएसएफ को निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनानी होगी

नयी दिल्ली, (वार्ता) सरकार, भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 (खेल संहिता) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, खेलों के प्रचार और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को मान्यता देती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों का चयन संबंधित एनएसएफ की जिम्मेदारी है। एनएसएफ को निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनानी होगी और सभी स्तरों पर जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। यह जानकारी युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के तहत, एथलीटों को प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए मासिक आधार पर वित्तीय सहायता और आउट-ऑफ-पॉकेट भत्ता (ओपीए) प्रदान किया जाता है। यह सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पोर्टल के माध्यम से बिना किसी देरी के समय पर प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, एनएसएफ को सहायता योजना के अंतर्गत, प्रतिस्पर्धी एथलीटों और प्रशिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के दौरान अनुमोदित मानदंडों के अनुसार और आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त होने के बाद ओपीए प्रदान किया जाता है। अपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने से लाभार्थियों को ओपीए जारी करने में देरी होती है।

उपरोक्त के अलावा, खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया एथलीटों (केआईए) के लिए आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस (ओपीए) के लिए धनराशि का वितरण बिना किसी देरी के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाता है।

मंत्रालय ने 05.03.2025 को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के चयन, कोचिंग शिविरों में शामिल करने और प्रशिक्षकों/सहायक कर्मचारियों के चयन से संबंधित निर्देश जारी किए। निर्देशों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी एनएसएफ की जिम्मेदारी होगी और सरकार तथा साई की इसमें कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होगी। निर्देशों की अन्य मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

-एनएसएफ के पास सभी आयोजनों और शिविरों के लिए एक मानक चयन नीति होनी चाहिए। नीति को एनएसएफ की वेबसाइटों पर अपलोड किया जाना चाहिए और किसी भी आयोजन से कम से कम 3 महीने पहले अपडेट किया जाना चाहिए।

-चयन ट्रायल की वीडियो रिकॉर्डिंग या सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जानी चाहिए। चयन समिति की कार्यवृत्त के साथ रिकॉर्डिंग साई को भेजी जानी चाहिए।

-ओलंपिक, एशियाई खेलों आदि की नीतियाँ एनएसएफ की वेबसाइट पर कम से कम 2 वर्ष पहले प्रकाशित की जानी चाहिए।

-चयन समिति का गठन एनएसएफ अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का नेतृत्व आदर्श रूप से उच्च प्रदर्शन निदेशक/मुख्य कोच/विदेशी द्वारा किया जाना चाहिए।

-कोच/पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी (अधिमानतः मेजर ध्यानचंद खेल रत्न/अर्जुन पुरस्कार विजेता), उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी , जो कम से कम चार वर्षों से सक्रिय खेलों से सेवानिवृत्त हों।

-शिकायत निवारण तंत्र स्थापित होना चाहिए ताकि शिकायतों का समाधान 7 दिनों के भीतर किया जा सके। शिकायत समितियां चयन समिति से स्वतंत्र होनी चाहिए।

राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता योजना के अंतर्गत, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों को एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन, विदेशी प्रशिक्षकों/सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति, वैज्ञानिक एवं चिकित्सा सहायता आदि के लिए सभी आवश्यक सहायता शामिल है। मंत्रालय ने हाल ही में 22.05.2025 को इस योजना के अंतर्गत सहायता के मानदंडों में संशोधन किया है। जूनियर एथलीटों के लिए बढ़ी हुई धनराशि और सहायता से संबंधित योजना के मानदंडों में प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं:

राष्ट्रीय खेल महासंघों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उनके वार्षिक बजट का कम से कम 20% जमीनी स्तर के विकास के लिए निर्धारित हो।

उच्च प्राथमिकता वाले खेलों के लिए सीनियर, जूनियर और सब-जूनियर/युवा/कैडेट वर्ग के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन हेतु 30 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और प्राथमिकता एवं सामान्य विषयों के लिए 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

आहार शुल्क 690 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया है। वरिष्ठ एथलीटों के लिए प्रति एथलीट 1000 रुपये प्रतिदिन और जूनियर एथलीटों के लिए 480 रुपये से 850 रुपये प्रतिदिन।

 

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