
रतलाम। शहर के एक होण्डा कंपनी शोरूम पर जिला उपभोक्ता आयोग ने जुर्माना की कार्रवाई की हैं। यह कार्रवाई उपभोक्ता द्वारा लगाए गए वाद पर की। उपभोक्ता को कंपनी द्वारा एक साल पुरानी होण्डा कंपनी की बाइक नई बताकर बेची गई।
एडवोकेट रोहित शर्मा के मुताबिक 9 अप्रैल 2024 को मिथलेश राजपुरोहित ने रतलाम स्थित अंकलेसरिया ऑटो मोबाइल से 2024 मॉडल की होण्डा शाइन बाइक खरीदी थी। कंपनी ने 2024 के मॉडल का बीमा भी करवा कर दिया। लेकिन हकीकत तब सामने आई जब आरटीओ के रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला। खरीदार ने आपत्ति जताई तो न सिर्फ बात टाली गई, बल्कि दुव्र्यवहार तक किया गया। अब जिला उपभोक्ता आयोग रतलाम ने इस धोखाधड़ी को सेवा में कमी मानते हुए अंकलेसरिया ऑटोमोबाइल को 11 हजार 490 रूपए हर्जाना देने का अदेश दिया हैं। उल्लेखनीय है कि अंकलेसरिया ऑटोमोबाइल्स रतलाम में होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर का एक अधिकृत डीलरशिप है।अंकलेसरिया होंडा, रतलाम में न्यू रोड पर स्थित है और होंडा दोपहिया वाहनों के लिए एक शोरूम और सर्विस सेंटर संचालित करता है।
