
रीवा। सिटी कोतवाली थाना अन्तर्गत मलियान टोला में दो वर्ष पूर्व चार युवको पर तेजाब डालने वाले आरोपी को 19 वें अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने दस वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है.
जानकारी के मुताबिक दीपावली के दूसरे दिन 13 नवम्बर 2023 की रात लगभग 11 बजे उस समय हडकम्प मच गया जब एक अधेड़ ने चार युवको पर तेजाब फेक दिया. दरअसल कंछेदीलाल लखेरा उर्फ पप्पू लखेरा के मकान में रानू सिंह एवं अन्नू वर्मा रहते थे और इसी मकान में आरोपी कृष्ण मुरारी सोनी उर्फ कृष्णा सोनी भी रहता था. रानू सिंह के बच्चे के विवाद को लेकर आरोपी की बहसबाजी हुई, जिसके बाद आरोपी बाहर सडक़ पर आकर गाली गलौज करने लगा. इसी दौरान मोहल्ले के साहिल बाल्मीक, अजय बाल्मीक, निषाद बाल्मीक और समीर बाल्मीक ने आरोपी को गाली गलौज करने से मना किया. जिसके बाद आरोपी आग बबूला हो गया और अंदर जाकर तेजाब की बाटल ले आया. इसके पहले की चारो युवक सम्भल पाते आरोपी ने चारो पर तेजाब फेक दिया, जिससे चारो बुरी तरह से झुल गये. आनन-फानन सभी को संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. सिटी कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पश्चात न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया. जहा गवाहो को सुनने और साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया.
