‘भीड़ नियंत्रण कानून’लाने की तैयारी में है कर्नाटक सरकार

बेंगलुरु 19 जून (वार्ता) कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गत चार जून को भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 56 लोगों के घायल होने की घटना के मद्देनजर राज्य सरकार एक सख्त ‘भीड़ नियंत्रण कानून’लाने की तैयारी में है।

राज्य मंत्रिमंडल की गुरुवार को बैठक में प्रस्तावित कानून के मसौदा विधेयक पर चर्चा की गयी और उम्मीद है कि इसे विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।

मसौदा विधेयक के अनुसार प्रस्तावित कानून में भीड़ प्रबंधन में चूक के लिए आयोजनकर्ताओं और निष्पादकों को कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा, जिसमें तीन साल तक की कैद और 50,000 रुपये से शुरू होने वाले जुर्माने सहित दंड शामिल हैं। प्रस्तावित अधिनियम के तहत अपराध गैर-संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

मसौदा विधेयक में कहा गया है कि अगर इवेंट प्लानर इवेंट आयोजित करने से पहले पुलिस की अनुमति के लिए आवेदन नहीं करता है, जमा हुई भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रहता है, मुआवजा नहीं देता है या किसी भी तरह से अधिनियम या इसके नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उसे तीन साल तक की कैद या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अन्य अपराधों में जानबूझकर नियमों का उल्लंघन, मौत या शारीरिक चोट पहुंचाने वाली घटनाएं और भीड़ में गड़बड़ी के कारण चोट या भगदड़ शामिल हैं। खेल आयोजनों या सर्कस जैसे व्यावसायिक रूप से संचालित समारोहों के आयोजकों को दंडित करने, उकसाने और उनके लिए भी प्रावधान हैं।

 

 

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