
जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की सहायक कुलसचिव सुनीता देवड़ी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने स्थानांतरण को चुनौती दी है। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने उप महाधिवक्ता को मौखिक रूप से निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता महिला अधिकारी के ट्रांसफर से जुड़ी हुई फाईल और प्रस्ताव 18 जून को पेश करें।
सहायक कुलसचिव सुनीता देवड़ी की ओर से अधिवक्ता आलोक वागरेचा व विशाल बघेल ने दलील दी कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति को एक वर्ष का समय बाकी है। सरकार की स्थानांतरण नीति की कंडिका 22 के अनुसार ऐसे किसी शासकीय सेवक का स्थानांतरण सामान्यत: नहीं किया जाना चाहिए जिनकी सेवानिवृत्ति को एक वर्ष या उससे भी कम समय बचा हो। याचिका में यह भी आरोप लगाए गए हैं विश्वविद्यालय के कुलपति के विरुद्ध एक अन्य महिला अधिकारी के साथ किए गए अभद्र व्यवहार के मामले में एसआईटी जांच में याचिकाकर्ता द्वारा भी कुलगुरु के विरुद्ध बयान दिए गए हैं। इस कारण से जांच लंबित होने के दौरान याचिकाकर्ता को दंडित करने के लिए नीति के विपरीत जाकर स्थानांतरण किया गया है।
