उपचार में खर्च राशि का ब्याज सहित करो भुगतान

जबलपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी को सात फीसदी ब्याज के साथ उपचार में की गई खर्च की राशि का भुगतान करने के निर्देश दिये है। आयोग के अध्यक्ष पंकज यादव व सदस्य अमित सिंह तिवारी की पीठ ने कंपनी को निर्देशित किया है कि वह परिवादी को हुए मानसिक कष्ट व वाद व्यय के लिए सात हजार रुपए की राशि भी अदा करें।

दरअसल धनवंतरी नगर निवासी अजीत कुमार मेहता ने बताया कि उन्होंने उक्त कंपनी से स्वयं व पत्नी के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी ली थी। एक्यूट गैस्ट्रोएन्टराइटिस की शिकायत पर परिवादी की पत्नी को जबलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के बिल 10 हजार 711 रुपए की राशि का दावा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कंपनी ने दावा निरस्त कर दिया, इसलिए आयोग में परिवाद दायर किया। आयोग ने इसे सेवा में कमी पाते हुए उक्त आदेश जारी किये।

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