नयी दिल्ली, 06 जून (वार्ता) दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत की अवधि आगामी नौ जुलाई तक बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। राण को उसकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
तिहाड़ जेल अधिकारियों को अदालत ने राणा की अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की मांग करने वाली अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति पहले ही दे दी थी। राणा की अर्जी पर अदालत नौ जून को विचार करेगी। अदालत ने पहले भी राणा की अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अर्जी खारिज कर दी थी।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने राणा की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल किया और अदालत के निर्देश पर जेल अधिकारियों को इसकी प्रति भी मुहैया कराई।
पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी बताया जाता है, जो एक अमेरिकी नागरिक है। राणा पर भारत की वित्तीय राजधानी पर तीन दिन तक आतंकी हमले करने के लिए हेडली और नामित आतंकवादी संगठनों के गुर्गों के साथ साजिश रचने का आरोप है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में राणा की प्रत्यर्पण के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी और उसे भारतीय हिरासत में स्थानांतरित करने का रास्ता साफ कर दिया था।
छब्बीस नवंबर-2008 में 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने मुंबई में उत्पात मचाया था। अरब सागर में समुद्री मार्ग का उपयोग करके महानगर में घुसने के बाद एक रेलवे स्टेशन, दो आलीशान होटलों और एक यहूदी केंद्र पर समन्वित हमला किया था। इस हमले के कारण लगभग 166 लोग मारे गए थे।
