बैंक अधिकारियों के अभ्यावेदन पर सात दिन में ले निर्णय

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक की मांग संबंधी अभ्यावेदन पर सात दिन में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।अपीलकर्ता रीवा निवासी नीरज सिंह उपेंद्र कुमार मिश्रा की ओर से अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी, अमित चौधरी व आरएल चौधरी ने पक्ष रखा।

उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं को रीवा से क्रमश: डिंडौरी व उमरिया की ग्रामीण शाखाओं में स्थानांतरित कर दिया गया है। यही नहीं महज मोबाइल मैसेज भेजकर रिलीव तक कर दिया गया। एकलपीठ से राहत न मिलने पर युगलपीठ में अपील दायर की गई है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि स्थानांतरण आदेश नीति के सर्वथा विरुद्ध है।

इससे बीच सत्र में परिवार प्रभावित होगा, बच्चों की पढ़ाई में अनावश्यक व्यवधान आएगा। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सात दिन में अभ्यावेदन निराकृत करने के निर्देश दिये। इस अवधि में अपीलकर्ताओं को रीवा में ही पदस्थ रखने की राहतकारी व्यवस्था भी दे दी। न्यायालय ने अनावेदक बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्थानांतरण नीति के अनुरूप अभ्यावेदन निराकृत किये जाये।

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