रिटायर्ड अधिकारी को इंजी. इन चीफ का प्रभार देने पर रोक

मुख्य सचिव व जल संसाधन विभाग से मांगा जवाब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री शिरीष मिश्रा को इंजीनियर-इन-चीफ का प्रभार देने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले में मुख्य सचिव व जल संसाधन विभाग के एडीशनल सेक्रेटरी और शिरीष मिश्रा को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

यह मामला भोपाल निवासी जोश सिंह कुसरे व विनोद सिंह तेकाम की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया कि शिरीष मिश्रा जल संसाधन विभाग से अधीक्षण यंत्री के पद से सेवानिवृत्त हुए। विभाग ने उन्हें 7 फरवरी 2024 को सेवानिवृत्ति के बाद कांट्रेक्ट पर उसी पद पर नियुक्ति दे दी। उक्त आदेश में लिखा गया कि उन्हें किसी भी अन्य विभाग में उसी पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेदकों की ओर से तर्क दिया गया कि आश्चर्यजनक तरीके से उपकृत करने के उद्देश्य से 22 फरवरी को एक अन्य आदेश जारी कर शिरीष मिश्रा को जल संसाधन विभाग में इंजीनियर-इन-चीफ और चीफ इंजीनियर (केन्द्रीयकृत निविदा इकाई) का प्रभार दे दिया गया। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त निर्देश देते हुए अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने पक्ष रखा।

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