जबलपुर: नरसिंहपुर में 26 मई को उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, की उपस्थिति में कृषि उद्योग समागम का आयोजन होगा। जिसको लेकर जबलपुर में पुलिस-प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट मोड में है। सुरक्षा के मद्देनजर 26 मई को डुमना विमानतल जबलपुर की पांच किलोमीटर की परिधि को नो फ्लाईजोन घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार कलेक्टर दीपक सक्सेना ने प्रतिबंधात्मक आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत जारी कर दिया है।
जिसमेंं कहा गया है कि महामहिम उप राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से डुमना विमानतल की पांच किलोमीटर की परिधि में 26 मई को किसी भी तरह से ड्रोन या पैराग्लाईडर अथवा हॉट एयर बैलून या अन्य फ्लाईंग आब्जेक्ट को उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी इस प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन होने की स्थिति में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहित 2023 की धारा 223 अन्य सभी प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी
