नियम का पालन न करने पर 10 यात्री बसों का चालान

रीवा:परिवहन विभाग रीवा द्वारा लगातार यात्री वाहनों पर जाँच कर मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है. जांच में मुख्यत: यात्री सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही न हो इसके लिये विशेष सतर्कता बरती जा रही है. जिसमे बसों के परमिट फिटनेस बीमा के साथ साथ किराया सूची $फास्टेड बॉक्स गर्मी को देखते हुए अग्निशमन यंत्र स्पीड गवर्नर और चालक लाइसेंस की गहनता से जाँच की गई.

जांच में दो बसे परमिट शर्तों का उल्लंघन करती हुई मिली जिन पर दस दस हज़ार के ऑनलाइन चालान किये गए और उस चालान की एक प्रति वाहन चालक को प्रदाय की गई. साथ ही शहडोल और सीधी मार्ग की बसों पर जांच उपरांत कार्यवाही करते हुए 10 बसों पर चालानी कार्यवाही की जिनमे किराया सूची $फास्टेड बॉक्स और एचएसआरपी नम्बर प्लेट आदि पे चालान बनाये गए. यह कार्यवाही रीवा आरटीओ के निर्देशन में परिवहन सुरक्षा स्क्वाड द्वारा की गई. जांच में परिचालकों को खास तौर पर समझाइस दी गई की दिव्यांग व्यक्तियो को शासन से निर्धारित किराए में छूट प्रदाय की जाय और उन्हें आरक्षित सीट पर बिठाया जाय. आज की कार्यवाही में 32000/ रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया.

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