जय शाह मामले में उच्च न्यायालय में हुयी सुनवायी

जबलपुर, 15 मई (वार्ता) कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में आपत्तिजनक बयान देने वाले मध्यप्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में आज उच्च न्यायालय में सुनवायी हुयी और अदालत ने इस दौरान प्राथमिकी के मसौदे को लेकर सवाल उठाए।
उच्च न्यायालय की युगल पीठ के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन और न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला के समक्ष राज्य के महाधिवक्ता पेश हुए और उन्होंने बताया कि अदालत के आदेश के अनुरूप बुधवार देर शाम प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है। उन्होंने इंदौर जिले के मानपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी की प्रति भी अदालत के समक्ष पेश की।
उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने कहा कि प्राथमिकी में उन तत्वों का जिक्र नहीं किया गया है, जो आरोपी के भाषण में सुनायी दे रहे हैं। इसका लाभ आरोपी को आगे जाकर मिल सकता है। अदालत ने कहा कि प्राथमिकी में इसका समावेश किया जाना चाहिए। हालाकि महाधिवक्ता ने कहा कि प्राथमिकी के साथ उच्च न्यायालय के बुधवार के आदेश की प्रति संलग्न की गयी है। उच्च न्यायालय ने इसके साथ ही कहा कि अब मामले की सुनवायी ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी।
उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने बुधवार को इस मामले में मीडिया में आयी खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इस प्रकरण में बुधवार को ही प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे। अदालत ने महाधिवक्ता से कहा था कि इस आदेश के संबंध में तत्काल राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को अवगत कराया जाए और इसका क्रियान्वयन नहीं होने पर इस मामले में अवमानना संबंधी कार्यवाही भी की जा सकती है।
अदालत ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे। ये धाराएं देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने जैसे कृत्यों से संबंधित हैं। इसके बाद बुधवार की देर रात मानपुर थाने में मंत्री शाह के खिलाफ इन्हीं धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी।
इंदौर जिले के महू विधानसभा क्षेत्र में 12 मई को आयोजित एक कार्यक्रम को मंत्री शाह ने संबोधित किया था। इस दौरान मंत्री शाह ने कहा, “…..जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे…हमने उन्हीं की बहन भेजकर…..”। मंत्री शाह इस भाषण के वीडियो वायरल होने के बाद फस गए हैं। प्राथमिकी दर्ज होने के पहले से ही कांग्रेस उनके त्यागपत्र की मांग कर रही है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि अब भी विजय शाह मंत्री पद पर बने हैं। मंत्री ने त्यागपत्र नहीं दिया और सरकार ने भी उन्हें बर्खास्त नहीं किया।
भाजपा की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने श्री शाह को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है।

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