
जबलपुर। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने यूको बैंक देवरीखुर्द, पनागर शाखा बैंक से खाते के संव्यवहार पर रोक लगाए जाने के प्रकरण में जवाब-तलब किया है।
जबलपुर पनागर निवासी याचिकाकर्ता कीरत सिंह की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, विनीत टेहेनगुरिया व शुभम पाटकर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी याचिकाकर्ता किसान है और उसका यूको बैंक में खाता संचालित है। बैंक ने बिना किसी कारण से उसका बैंक खाता के संचालन पर रोक लगा दी है। बैंक को ग्राहकों के साथ संव्यवहार में मनमाना आचरण और पारदर्शिता बरतनी चाहिए। इसीलिए याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन देकर बैंक से कारण जानना चाहा। लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया। इसीलिए हाईकोर्ट की शरण ली गई है।
