.
जबलपुर। मप्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण लागू करवाने और 13 प्रतिशत होल्ड पदों को अनहोल्ड कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। मामले पर जल्द सुनवाई होगी।
दरअसल, ओबीसी आरक्षण से जुड़े अधिकतर मामले सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित हो गए हैं। बचे हुए शेष मामलों में भी हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक है। वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि अभी प्रदेश में ओबीसी को 14 फीसदी आरक्षण देते हुए सभी नियुक्तियों में 13 फीसदी पद होल्ड किए जा रहे हैं। सरकार का यह कहना है हक कोर्ट की रोक के कारण ऐसा किया जा रहा है। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च 2025 को सरकार को यह स्वतंत्रता दी थी कि वह चाहे तो अलग से याचिका दायर कर सकती है। ऐसा नहीं होने पर ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में उक्त मांग को लेकर याचिका दायर की है।
