शासकीय उचित मूल्य दुकानदार तत्‍काल प्रभाव से निलंबित

मन्दसौर। जिला आमूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि कलेक्टर के आदेशानुसार 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर शेष हितग्राहियों की शत-प्रतिशत ईकेवायसी करने हेतु आदेशित किया गया है। जिस संबंध में 24 अप्रैल को खाद्य विभाग की संयुक्त दल द्वारा औचक निरिक्षण में शासकीय उचित मूल्य दुकान (गायत्री प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार दूकान कोड 1601,142) के विक्रेता अनुपस्थित पाए गए। दुकान का ईकेवायसी प्रतिशत भी जिले के औसत से अत्यंत कम है। जिला आपूर्ति अधिकारी, द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान (गायत्री प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार ) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उक्त दूकान का संचालन आगामी आदेश तक महाराणा प्रताप प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार को सौंपा गया है।

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