
सागर।
कलेक्टर संदीप जी आर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन दर्जन से अधिक कॉलोनाइजर को अवैध कॉलोनी विकसित/प्लॉट विक्रय करने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया है। सभी कॉलोनाइजर को 13 मई तक अपने उत्तर प्रस्तुत करने को कहा गया है। पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
नोटिस में तहसील सागर नगर स्थित भूमि पर बिना वैध प्रशासनिक अनुमति के छोटे-छोटे भूखण्ड काटकर विक्रय किया जा रहा है, जो अवैध कॉलोनी विकसित/प्लॉटिंग की श्रेणी में आता है।
उपरोक्त भूमि पर बिना कॉलोनाइजर लायसेंस एवं विकास की अनुमति के भूखण्ड विकसित करना व विक्रय किया जाना पाया गया है, जो कि मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61-ख एवं 61-ग का उल्लंघन होकर अधिनियम की धारा 61-घ,61-ङ,61-ङक, 61-च, 61-छ एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 की अध्याय चार के तहत दण्डनीय है।
