पैतृक संपत्ति के लिए पिता की हत्या करने वाले बेटे को उम्र कैद

इंदौर:शहर के मूसाखेड़ी क्षेत्र में दो साल पहले संपत्ति विवाद को लेकर हुए एक हत्याकांड में कोर्ट ने बेटे को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. विशेष बात यह रही कि आरोपी की मां ने कोर्ट में बेटे के पक्ष में बयान दिए थे, लेकिन अन्य गवाहों एवं सबूतों के आधार पर अदालत ने बेटे को ही हत्यारा माना और उसे सजा सुनाई.
अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को दिए गए अपने एक अहम फैसले में आरोपी रोहित उर्फ चोटी गंगारे निवासी शांति नगर, मूसाखेड़ी को हत्या की धाराओं में दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास के साथ पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

यह मामला 9 जून 2022 को आजाद नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर इलाके का है. शाम करीब 5:15 बजे आरोपी रोहित का अपने पिता विजय गंगारे से घर के बाहर ओटले पर विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि रोहित ने गुस्से में आकर अपने पिता के पेट में चाकू से वार कर दिया और घटनास्थल से भाग गया. गंभीर रूप से घायल विजय को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. पुलिस ने आरोपी रोहित को तत्काल गिरफ्तार कर लिया और हत्या का मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया. ट्रायल के दौरान आरोपी की बहन सहित अन्य गवाहों ने अभियोजन के पक्ष में गवाही दी, जबकि मां ने बेटे को निर्दोष बताया. बावजूद इसके सरकारी वकील उमेश यादव द्वारा पेश साक्ष्यों और गवाहियों को अदालत ने विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया.

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