
झाबुआ। ग्राम पंचायत पारेवा के सरपंच व सचिव द्वारा निर्माण कार्य हेतु ₹88,000 की राशि आहरित कर कार्य अधूरा छोड़ने पर म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कार्यवाही की गई। बाद में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। लापरवाही के चलते सचिव जालू डामार की एक वेतनवृद्धि असंचयी रूप से रोकी गई।
