
रतलाम। फसल अवशेष (नरवाई)जलाने पर जिले में अब तक 75 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसमें से 29 प्रकरणों का निराकृत कर 75 हजार रूपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। कलेक्टर राजेश बाथम द्वारा आदेश जारी कर मप्र में वायु (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 (5) के तहत नरवाई जलाना तत्समय से तत्काल प्रतिबंधित किया गया है। उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि इस सम्बन्ध में जिले में नरवाई जलाने के 75 प्रकरण दर्ज किए गए जिनमें से 29 प्रकरण निराकृत किए जाकर 75 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
