स्टेट बार काउंसिल का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव पर HC की अंतरिम रोक

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्यप्रदेश का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव पर अंतरिम रोक लगा दी। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने काउंसिल के चेयरमैन व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। युगल पीठ ने यह भी पूछा है कि किस अधिकार से यह निर्णय लिया गया है।

अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष चंद्र कुमार वलेचा और अधिवक्ता नरेंद्र जैन की ओर से याचिका दायर कर कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीपक पंजवानी ने बताया कि वर्ष 2020 में राज्य अधिवक्ता परिषद ने चुनाव की अधिसूचना जारी की थी। इसके अनुसार काउंसिल का कार्यकाल 10 अक्टूबर 2025 को समाप्त होना चाहिये, युगलपीठ को बताया गया कि परिषद ने 11 फरवरी 2024 को कार्यकारिणी की बैठक कर परिषद का कार्यकाल दो साल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। इसमें दावा किया गया कि कोविड-19 महामारी के चलते परिषद के कार्यों में रुकावट आई हैए इसलिए कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिये। इसके बाद जुलाई 2024 को जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर प्रस्ताव पारित कर दिया। दलील दी गई कि परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसी कारणवश यदि अगला चुनाव नहीं हो पाता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह अधिकार है कि वह वैध कारणों के आधार पर 6 माह के लिए परिषद का कार्यकाल बढ़ा सकती है। दलील दी गई कि परिषद का उक्त निर्णय अवैधानिक है और अधिवक्ताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

Next Post

अमरपुर में तीन घरों में लगी आग , लाखों की क्षति 

Thu Apr 24 , 2025
सीधी। जिले में बहरी थानांतर्गत अमरपुर गांव में आग लगने से तीन घरों में लाखों की क्षति हुई। बस्ती में आग लगते ही कोहराम मच गया। लोग आग पर काबू करने जूझते रहे। वहीं सूचना पाकर फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचा लेकिन तब तक तीन घर आग की चपेट […]

You May Like