सीधी की 11 धान उपार्जन संस्थाओं पर दर्ज होगा मामला

सीधी। जिले में धान के शार्टेज मामले में 11 उपार्जन संस्थाओं पर मामला दर्ज होगा। यह मामला धान उपार्जन केन्द्रों में 9215.79 क्विंटल धान शार्टेज का है। कलेक्टर ने 7 दिवस में कार्यवाही के निर्देश दिये है। नवभारत ने शीर्षक खरीदी केन्द्रों शार्टेज मामले में प्रभारी एवं आपरेटरों पर मेहरबानी शीर्षक से 28 मार्च को खबर प्रकाशित की थी।

जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान शार्टेज के मामले में 11 उपार्जन संस्थाओं से राशि वसूली के निर्देश कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। वसूली न होने का संबंधित उपार्जन संस्थाओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने एवं ब्लैक लिस्ट आदि की कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं। धान शार्टेज के मामले में जांच के बाद 11 उपार्जन संस्थाएं दोषी पाई गई हैं। धान शार्टेज के मामले में जारी सूची के अनुसार संतोषी महिला स्व सहायता समूह टीकटकला शार्टेज मात्रा 2737.67 क्विं., सेवा सहकारी संस्था अमिरती, बिठौली शार्टेज मात्रा 1881.54 क्विं., संतोषी स्व सहायता समूह बाघड़ सर्रा 1469.72 क्विं., सेवा सहकारी संस्था चंदवाही, बघोर 880.01 क्विं., सेवा सहकारी समिति बाघड़, बघवार 379.12 क्विं., सेवा सहकारी समिति कमर्जी 346.43 क्विं., सेवा सहकारी संस्था अमिरती 416.07 क्विं., सपना महिला स्व सहायता समूह मौरा 382.69 क्विं., आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सारो कला 246.78 क्विं., सेवा सहकारी समिति पतुलखी केन्द्र क्रमांक 2 सहजी 243.38 क्विं., सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोल्हूडीह 222.38 क्विं. शामिल हैं।

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