सतना : मिट्टी का तेल डलकर आग लगाते हुए भाभी की हत्या करने वाली ननद को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई.अपर लोक अभियोजक सतना उमेश कुमार शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी लीला चौधरी पति बेडीलाल चौधरी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बेरमा थाना मैहर, हाल निवास टिकुरिया टोला हवाई पट्टी सतना को न्यायालय द्वारा अपनी भाभी की हत्या का दोषी पाया गया.
जिसके अधार पर बारहवें अपर जिला सत्र न्यायाधीश दीनानाथ वाडीवा के न्यायालय द्वारा लाला को आजीवन कारावास और 2 हजार रु के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई. इस मामले में शासन का पक्ष रखने वाले अपर लोक अभियोजक श्री शर्मा ने बताया कि आरोपी लीला चौधरी पर अपनी भाभी कोमल चौधरी के ऊपर मिट्टी का तेल डलकर आग लगाकर हत्या करने का आरोप था. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य और साक्षियों के माध्यम से अभियोजन आरोपिया का दोष सिद्ध करने में सफल रहा. वहीं उभयपक्ष को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा उक्त दण्डादेश पारित किया गया
